कानपुर : यौन उत्पीड़न की शिकार कानपुर IIT की छात्रा ने वॉट्सऐप चैट के 500 से अधिक पेज पुलिस को सौंपे हैं। छात्रा ने ACP पर आरोप लगाया था कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि चैट की शुरुआती जांच में ACP पर लगे आरोपों की तस्दीक हो रही है। बातचीत में साफ है कि शादीशुदा होने के बाद भी मोहसिन छात्रा के साथ रिलेशन में था। फिलहाल, कोर्ट ने ACP को अरेस्टिंग और चार्जशीट पर स्टे मिलने के बाद छात्रा ने कहा-‘मेरी लड़ाई खत्म नहीं हुई है…अंतिम सांस तक मोहसिन के खिलाफ जंग लड़ूंगी। उसके कर्मों की सजा दिलाकर रहूंगी।’

पीड़ित छात्रा को IIT देगी लीगल सपोर्ट

पीड़ित छात्रा ने बताया- कानून की जानकारी होने के चलते ACP मोहसिन को फायदा मिला। हाईकोर्ट को गुमराह करके अरेस्टिंग स्टे हासिल किया। यह जानकारी रिसर्च स्कॉलर ने IIT के डायरेक्टर और अपने गाइड के सामने रखी। डायरेक्टर ने उन्हें IIT की तरफ से लीगल सपोर्ट करने के लिए क्राइम के सीनियर वकील हायर करने की बात कही है।

ACP मोहसिन की PHD मुश्किल में IIT प्रशासन के मुताबिक, ACP मोहसिन को अब कोई भी गाइड PHD कराने को तैयार नहीं है। उनके खिलाफ IIT प्रशासन विभागीय जांच कर रहा है। माना जा रहा है कि जांच रिपोर्ट के बाद मोहसिन को IIT से बाहर किया जा सकता है।

ये फोटो 10 दिन पहले तब की है जब पुलिस छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी।

ये फोटो 10 दिन पहले तब की है जब पुलिस छात्रा को मेडिकल के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी।

मोहसिन खान ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका में कहा- छात्रा परिवार को परेशान करने लगी

  • ACP मोहसिन की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में लिखा है- रिसर्च स्कॉलर छात्रा मोहसिन की पत्नी के पास गई और उन्हें सब कुछ बताया। इससे मोहसिन के परिवार के सभी सदस्य परेशान हो गए। जब उनके परिवार ने उनसे पूछा, तो मोहसिन ने ईमानदारी से बताया कि उन्हें रिसर्च स्कॉलर के प्रति आकर्षण महसूस हुआ। उसके साथ साथ संबंध में बने रहने की संभावना है।
  • इस पर 1 दिसंबर, 2024 के बाद मोहसिन की पत्नी ने भी यह निर्णय लिया कि वह रिसर्च स्कॉलर के साथ मोहसिन के जीवन साथी के रूप में रह सकती हैं। यह बात रिसर्च स्कॉलर ने FIR में खुद स्वीकार की है।
  • रिसर्च स्कॉलर मोहसिन की पत्नी और परिवार को परेशान करने लगी। इससे कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर जल्द से जल्द शादी कर सके।

मोहसिन खान के आई कार्ड में पीड़िता का नंबर

जांच में एक नया खुलासा हुआ है। मोहसिन खान का आईआईटी कानपुर का जो आई कार्ड है। उसमें इमरजेंसी नंबर वाले स्लॉट में छात्रा का नंबर लिखा हुआ है। IIT कानपुर की मीडिया सेल का कहना है कि अमूमन लोग इमरजेंसी नंबर में अपने घर वालों का नंबर डालते हैं, लेकिन मोहसिन ने लड़की का नंबर डाला है। यह नंबर क्यों डाला ये पता नहीं। हालांकि जांच टीम इसको लेकर छात्रा से बात करेगी। इसके साथ ही आरोपी से भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी।

ये आरोपी ACP का आईकार्ड है, इसमें इमरजेंसी नंबर में छात्रा का मोबाइल नंबर दर्ज है।

ये आरोपी ACP का आईकार्ड है, इसमें इमरजेंसी नंबर में छात्रा का मोबाइल नंबर दर्ज है।

पढ़िए 27 साल की छात्रा की आपबीती

मेरी मुलाकात दिसंबर, 2023 में IIT कानपुर में ACP मोहसिन से हुई। एक-दूसरे का मोबाइल नंबर लिया। 23 जून, 2024 को उन्होंने मुझे फोन किया। कहा- मेरे गाइड में IIT से पीएचडी करना चाहते हैं। इसके लिए हेल्प चाहिए। मैंने हां कर दी। मैंने उनकी एडमिशन फीस जमा कराई। वॉक इन इंटरव्यू के टिप्स दिए। यहां उन्होंने इंटरव्यू दिया। उन्हें एडमिशन मिल गया। फिर हम दोनों करीब आ गए।

इसी बीच खान ने रिश्ते का प्रस्ताव दिया। कहा- वह अविवाहित है। उस वक्त मैं एक ब्रेकअप के दर्द से गुजर रही थी। अकेलापन महसूस होता था, इसलिए भरोसा कर लिया। हम दोनों हॉस्टल के रूम में समय बिताने लगे। ACP ने मेरे साथ संबंध बनाए।

इसी बीच, मुझे पता चला कि वह शादीशुदा है। इस बात को लेकर मेरा उससे झगड़ा हुआ। तब जाकर मोहसिन ने मुझे कहा- उनका पत्नी से तलाक होने वाला है। उनकी 5 साल की बेटी है। फिर मैंने उन पर भरोसा कर लिया।

इसी साल, 27 नवंबर को ACP पिता बने, तब जाकर सच्चाई सामने आई। इसके बाद मुझे अपने साथ धोखे का एहसास हुआ। मैं ACP के घर गई। तब पता चला कि तलाक की बात झूठी है। एसीपी अपनी पत्नी से कभी अलग नहीं हुए थे।

छात्रा ने 12 दिसंबर को दर्ज कराई थी FIR

यह मामला 12 दिसंबर को तब सामने आया जब पीड़ित छात्रा ने ACP के खिलाफ कल्याणपुर थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि ACP ने प्यार में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के आदेश पर SIT का गठन किया गया। SIT पूरे मामले की जांच कर रही है।

आरोपी ACP के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा-69 के तहत FIR दर्ज की गई। इसके तहत किसी महिला को धोखे में रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। अगर ACP पर आरोप सही साबित होता है, तो उन्हें 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

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