नई दिल्ली : दिल्ली की नई शराब नीति केस में गिरफ्तार पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी दो दिन के लिए बढ़ा दी है। सिसोदिया पिछले पांच दिनों से सीबीआई रिमांड में है। अब दो दिन और उन्हें सीबीआई हिरासत में रहना होगा। शनिवार को राउज ऐवन्यू कोर्ट में पेश करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की थी। जबकि सिसोदिया के वकील ने रिमांड का कारण जानने की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील को सुनते हुए सिसोदिया की सीबीआई कस्टडी दो दिन के लिए बढ़ा दी। दूसरी ओर सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी।
शनिवार को दिल्ली के राउज ऐवन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। शराब नीति केस में गिरफ्तार सिसोदिया को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। जहां सीबीआई ने कोर्ट से सिसोदिया की तीन दिनों की रिमांड की मांग की। सीबीआई ने कहा कि जांच में सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांच अधिकारियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहहीं दे रहे हैं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि सहयोग न करना रिमांड का आधार कैसे हो सकता है। दूसरी ओर सिसोदिया के वकील ने कहा कि असहयोग रिमांड का आधार नहीं है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह भी दलील दी कि केस से जुड़े सभी आरोपियों से सिसोदिया का आमना-सामना होना बाकी है।