नई दिल्ली : कर्नाटक हाई कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की FIR को चुनौती देने वाली उपमुख्यमंत्री डी.के शिवकुमार की याचिका बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। जस्टिस के नटराजन ने इस मामले में पहले सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था और उन्होंने बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया।
हाई कोर्ट ने इस मामले में CBI को तीन महीने के भीतर जांच पूरी करने और रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस नटराजन ने कारण देेते हुए चूंकि सीबीआई ने इस मामले में अधिकांश जांच पूरी कर ली है, इसलिए अदालत इस समय इसमें दखल अंदाजी नहीं करेगी। CBI आरोपियों के बयान दर्ज करने का काम पूरा करने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शिवकुमार ने 2013 और 2018 के बीच अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की। वह इस अवधि के दौरान पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे।
CBI ने इस मामले में तीन सितंबर, 2020 को FIR दर्ज की थी। शिवकुमार ने 2021 में FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी। आयकर विभाग ने 2017 में शिवकुमार के कार्यालयों और घर पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ अपनी जांच शुरू की थी। ईडी की जांच के आधार पर, CBI ने शिवकुमार के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी। राज्य सरकार द्वारा 25 सितंबर, 2019 को मंजूरी दी गई थी और एक साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिवकुमार ने एक अलग याचिका में राज्य द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी, जिसे पहले हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था।