नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी-हिंडनबर्ग मामले की जांच के लिए एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में लेने से इनकार कर दिया है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के कहने पर सरकार केस की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने को तैयार हो गई थी। उस समय सरकार ने एक्सपर्ट्स के नाम सीलबंद लिफाफे में देने की पेशकश की थी।

शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केस की जांच में ट्रांसपेरेंसी चाहता है। लिहाजा केंद्र का सुझाव नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा- आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को नहीं दिए गए तो पारदर्शिता की कमी होगी। इसलिए हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं।

सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीछ ने कहा कि वे केंद्र की ओर से सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे (सुप्रीम कोर्ट) इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं।

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