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EPFO ने दे दी खुशखबरी, कर्मचारियों के लिए PF राशि ट्रांसफर करना हुआ आसान; सिर्फ इन्हें होगा फायदा

नई दिल्ली : प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने के बाद पीएफ की राशि निकालना आसान नहीं होता। खासकर ऐसे कर्मचारियों के लिए जो इंडिया से किसी दूसरे देश नौकरी करने जा रहे हैं। लेकिन अब यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है। दरअसल, EPFO ने EPF राशि का ट्रांसफर प्रक्रिया को आसान किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के विदेशी बैंक खातों में भविष्य निधि की राशि के हस्तांतरण को आसान बनाने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य इन श्रमिकों को टैक्स से जुड़ी चुनौतियों से राहत दिलाना और ट्रांसफर प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने 18 मार्च एक नया निर्देश जारी किया है। इसका उद्देश्य उन देशों में कार्यरत इंटरनेशनल कर्मचारियों और उनके लाभार्थियों को भविष्य निधि और पेंशन लाभों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना है, जिनके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA) है।

कंप्लायंस संबंधी समस्याएं होंगी कम

इस अपडेटेड प्रक्रिया का उद्देश्य नियोक्ताओं के लिए कंप्लायंस संबंधी बाधाओं को कम करना और कर्मचारियों के लिए फंड ट्रांसफर को अधिक कुशल बनाना है; विशेष रूप से उन मुद्दों को हल करके जो टैक्स फॉर्म 15 CA और फॉर्म 15 CB को फाइल करने से संबंधित हैं, और जो अब तक प्रशासनिक चुनौतियों का एक स्रोत रहे हैं।

SSA देशों के बैंक खातों में ही भुगतान संभव

18 मार्च, 2026 को जारी सर्कुलर के अनुसार, EPFO ने अपने दृष्टिकोण में सुधार किया है, जिसके तहत अब उन देशों के इंटरनेशनल कर्मचारियों के विदेशी बैंक खातों में सीधे भुगतान की अनुमति दी जाएगी, जिनका भारत के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता (SSA) है। यानी विदेशी बैंक खातों में भुगतान केवल SSA देशों के लिए ही संभव होगा।

इंटरनेशनल वर्कर्स को अपने विदेशी बैंक खाते की जानकारी को बैंक स्टेटमेंट या पासबुक के माध्यम से प्रमाणित करना होगा, जो नियोक्ता या किसी सक्षम SSA प्राधिकारी द्वारा सत्यापित हो।

दिल्ली का ये दफ्तर होगा नोडल ऑफिस

दिल्ली (उत्तर) स्थित क्षेत्रीय कार्यालय, Form 15CA सहित विभिन्न कर फॉर्म भरने और Form 15CB प्राप्त करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। GFR के प्रावधानों के अनुसार इन कार्यों के प्रबंधन हेतु एक समर्पित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किया जाएगा।

दावों का निपटारा करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि कर की कटौती सटीक हो और आवश्यक प्रक्रियात्मक समायोजन किए जाएं।

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